बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नोटिस जारी की गई है, जिसमें राशन कार्ड धारकों के लिए Facial e-KYC की सुविधा के बारे में जानकारी दी गई है।
मुख्य बिंदु:
भारत सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च 2025 तक सभी राशन कार्ड धारकों का e-KYC अनिवार्य किया गया है।
यह प्रक्रिया ई-पॉस मशीन के माध्यम से पीडीएस दुकान पर उपलब्ध है।
अब राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड के जरिए Facial e-KYC करने की सुविधा भी दी गई है,
जिससे उन्हें आईरिस स्कैनर या अन्य बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता नहीं होगी।
Facial e-KYC की प्रक्रिया:
1. Google Play Store पर जाएं।
2. Facial e-KYC सर्च करें।
3. Mera e-KYC App (NIC, FCA Division) और Aadhaar Face RD App (UIDAI) डाउनलोड करें।
4. Mera e-KYC App खोलें।
5. राज्य बिहार चुनें।
6. Verify Location पर क्लिक करें।
7. लाभार्थी का आधार नंबर दर्ज करें।
8. OTP जनरेट करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
9. कैप्चा भरें और सबमिट करें।
10. स्क्रीन पर लाभार्थी की जानकारी सत्यापित करें।
11. स्वीकृति फॉर्म (Consent Form) में Accept पर क्लिक करें।
12. यदि जानकारी सही है, तो Face e-KYC पर क्लिक करें।
13. मोबाइल के Selfie Camera में अपना चेहरा एडजस्ट करें और आंखें झपकाकर फोटो कैप्चर करें।
14. e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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