वोट देने के लिए 16 दस्तावेज मान्य
पंचायत चुनाव में वोट देने को राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है जिन मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बन
पाए हैं या किसी कारण अपना फोटो पहचान पत्र मतदान के दिन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा।
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इन 16 दस्तावेजों में
आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त मनरेगा जॉब कार्ड, भारत के महापंजीयक द्वारा
जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों/ डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार के कार्यालय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मियों के लिए जारी
फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसदों/ विधायकों/ पार्षदों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र,
फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता पहचान पत्र व मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र इनमें शामिल हैं।
